भोंपूराम खबरी। नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कुकरम करने वाले आरोपी युवक को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है । विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉकसो विकास गुप्ता ने बताया कि खटीमा के थाना झनकईया में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा था कि 06-12-2021 की शाम 7.30 बजे उसका 13 वर्षीय बेटा अपने साथियों के साथ पड़ोस में शादी देखने गया था ।जब वह रात 9 बजे तक वापस नहीं आया तो परिजनों द्वारा काफ़ी तलाश करने के बावजूद वह नही मिला । रात्रि क़रीब 10 बजे लडका स्वयं घर लौट आया तो मॉ ने उसे डॉटते हुए देरी से आने का कारण पूछा जिस पर बालक ने रोते हुए बताया कि राजीव नगर झनकईया निवासी हीरा सिंह अंकल उसे दुकान से चीज दिलाने के बहाने वहाँ से दूर सुनसान प्लॉट में ले गए । वहाँ पर हीरा सिंह ने गला दबाकर बालक के मुँह में अपना पेशाब करने वाले को डाला और उसके बाद 2 बार जबरन उसके साथ अप्राकृतिक कुकरम किया तथा उसे धमकी दी कि यदि किसी को यह बात बताई तो जान से मार डालेगा। बालक ने माँ को बताया कि उसे लैटरीन वाली जगह बहुत दर्द हो रहा है । यह सुनकर मॉ उसे थाने ले गई,पुलिस ने उसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जिसमें उसके साथ अप्राकृतिक कुकरम किये जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन हीरा सिंह को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया ।उसके विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अरविन्द गौड़ की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें विशेष शासकीय में अधिवक्ता पॉकसो विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा हीरा सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 5/6 पॉकसो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 377 आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ित बालक को 4 लाख रुपए मुआवज़े के रूप में दिये जायें।