14 C
London
Saturday, July 27, 2024

फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में लोनिवि में कार्यरत अमीन दोषमुक्त करार

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर।  उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के तथाकथित रूप फर्जी हस्ताक्षर कर बनाए अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अमीन को दोषमुक्त करार दिया गया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर ने फौजदारी अपील संख्या 221/2015 सरकार बनाम फिरतू यादव मामले में सुनवाई के उपरांत आरोपी फिरतु यादव निवासी आवास विकास के पक्ष में अवर न्यायालय के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर से दायर अपील निरस्त करते हुए फिरतू यादव को पूर्णतया दोषमुक्त करार दिया है।

चर्चित हाईप्रोफाइल वाद के सम्बन्ध में यादव की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता शाहिद हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2001 में शेर सिंह बिष्ट निवासी लालपुर के पक्ष में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें उस दौरान लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर में कार्यरत अमीन फिरतू यादव तथा अधिशासी अभियंता जुनैद अहमद पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में तत्कालीन जिलाधिकारी चन्द्र सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए जारी करने का संदेह व्यक्त किया गया था। शिकायत की जांच के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी आईएएस चंद्र सिंह व सचिव तथा आयुक्त आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को मामले में अमीन फिरतू यादव पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का संदेह व्यक्त किया गया था। जिसके उपरान्त तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मदन सिंह कुंडरा द्वारा फिरतु यादव के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के लिए रुद्रपुर थाने में पत्र सौंपा गया। जिसमें विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त फिरतु यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। फिरतू यादव पर आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित करते हुए वाद दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अवर न्यायालय द्वारा 25 अगस्त 2015 को जारी अपने निर्णय में यादव को दोष मुक्त होने का आदेश जारी किया गया। जिसके खिलाफ सरकार ने फौजदारी अपील संख्या 221 वर्ष 2015 में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर में दायर किया तथा उपरोक्त फिरतु यादव के खिलाफ दोष सिद्ध करने संबंधी तमाम दलीलें पेश की गई। परंतु प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर ने अवर न्यायालय के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए फिरतु यादव को दोषमुक्त करार दिया है तथा सरकार की ओर से दायर फौजदारी अपील को निरस्त कर दिया है।

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Translate »