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Saturday, July 27, 2024

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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भोंपूराम खबरी। पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी । विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रॉजिट कैम्प थाने में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 8 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को क़रीब आठ बजे पड़ोस में रहने वाला पसन्द कुमार पुत्र रोशनलाल मूल निवासी रैपुरा घनशयाम थाना देवरानियाँ ज़िला बरेली यूपी बहला फुसलाकर ले गया ।आज लड़की अपने आप घर आ गई, पूछने पर लड़की ने बताया कि बसन्त ने उसके साथ जबरन दुराचार किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और आरोपी को उसी दिन शाम सवा 7 बजे शिवनगर तिराहे के पास धर दबोचा | लड़की का ज़िला अस्पताल में परीक्षण कराने पर दुराचार किया जाना प्रमाणित हो गया तथा जॉच में युवक की डीएनए भी मैच हो गया । एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने बसन्त कुमार को धारा 5/6 पॉस्को एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 363 व 366 भा०द०सं० में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीडिता को दी जायेगी ।

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