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Thursday, December 12, 2024

धामी सरकार का तोहफा रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा

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भोंपूराम खबरी। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का तोहफा: बुधवार रात 12 बजे से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, यूपी में भी छूट उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए बस यात्रा की विशेष व्यवस्था की है। बुधवार रात 12 बजे से महिलाएं रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। आदेश जारी करते हुए कहा कि यूपी के हिस्से में यात्रा पर भी किराए में छूट मिलेगी।

राज्य की महिलाओं को बुधवार की रात 12 बजे से उत्तराखंड रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का मौका मिलेगा। परिवहन निगम ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। महिलाओं को न केवल उत्तराखंड बल्कि उन बसों में भी यह लाभ मिलेगा, जो यूपी या अन्य राज्यों से होकर जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिन पूर्व इसकी घोषणा की थी।परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की ओर से सोमवार को सभी मंडलीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधकों को रक्षाबंधन में महिलाओं को किराए में छूट का आदेश भेजा गया।

इसमें उन्होंने बताया कि 30 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के भीतर निशुल्क यात्रा का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड रोडवेज की जो बसें यूपी से होकर आएंगी, वहां भी निशुल्क यात्रा रहेगी। इसके लिए कंडक्टरों को ई-टिकट मशीन से शून्य राशि का टिकट जारी करने को कहा गया है।

उन्होंने 30 अगस्त से एक सितंबर तक बस स्टेशन पर यात्रियों की उपलब्धता के हिसाब से अतिरिक्त बसों का संचालन करने, कार्यशालाओं में बसों में तकनीकी कार्यों, साफ-सफाई, धुलाई अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। इस अवधि में बसों के मजबूत संचालन के लिए ड्राइवर, कंडक्टर, तकनीकी कर्मचारी, ट्रैफिक साइड कर्मचारी, सुपरवाइजर की उपस्थिति सुनिश्चित करने और प्रवर्तन की टीमों को भी मुस्तैद करने को कहा।

संविदाकर्मियों को दो हजार का अग्रिम भुगतान

परिवहन निगम में काम करने वाले विशेष श्रेणी के ड्राइवर, कंडक्टर, तकनीकी संवर्ग, संविदा ड्राइवर, कंडक्टरों को रक्षाबंधन पर अग्रिम वेतन की सुविधा दी जाएगी। वह दो हजार रुपये तक अग्रिम वेतन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा, जिस पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति जरूरी होगी। इस महीने होने वाले अग्रिम भुगतान की कटौती निगम सितंबर के वेतन से करेगा। वित्त नियंत्रक डॉ. तंजीम अली ने ये निर्देश जारी किए।

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