भोंपूराम खबरी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर भी अब नायब तहसीलदार, तहसीलदार का तबादला कर सकेंगे। शासन ने कमिश्नर को ये अधिकार विधिवत उपलब्ध करा दिया है। अभी तक कमिश्नर सीधे अपने ही स्तर पर तबादलों के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे इस पर राजस्व परिषद की ओर से भी सवाल उठाए गए थे।कमिश्नर से जवाब भी मांगा गया था।
दोनों कमिश्नरों की ओर से जो जवाब भेजा गया था, उसमें किसी अधिकार का कोई जिक्र नहीं किया गया । इस पर शासन की ओर से कमिश्नर को तबादलों का विधिवत अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही नायब तहसीलदार, तहसीलदार के खिलाफ किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में निलंबन भी कर सकेंगे। सचिव राजस्व परिषद चंद्रेश यादव ने कमिश्नर को शासन की ओर से अधिकार दिए जाने की पुष्टि की।