Friday, September 4, 2026

नैनीताल हाईकोर्ट ने इन जगहों पर बंद की गईं वाइन शॉप को खोलने के दिए आदेश

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने रामनगर के मालधनचौड़ और पाटकोट में आबकारी विभाग द्वारा खोली गई दुकानों को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बन्द करने संबंधी याचिका में राज्य सरकार की रिपोर्ट को सही पाते हुए मदिरा की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र ने मामले की सुनवाई की।

मामले के अनुसार, कारोबारी गणेश दत्त जोशी और अशोक साह ने उच्च न्यायलय में अपनी और दुकान की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि वे आबकारी नियमों के तहत मदिरा की दुकान चला रहे हैं। इसका कुछ संगठन विरोध कर दुकानें बंद कराने की धमकी दे रहे, जबकि याचिका में विपक्षियों का कहना है।

कि दुकान चलाने का लाइसेंस आबकारी विभाग ने उन्हें मालधन हाथी डांगर के लिए दिया था। हालांकि, इन्होंने इसका अनुपालन नहीं करते हुए मालधन गोपाल नगर में इसे खोल दिया। दुकान के बोर्ड पर मालधन हाथी डांगर ही लिखा है, इसलिए इसको यहां से हटाया जाय। इस सम्बंध में शराब विरोधी संगठनों ने जिलाधिकारी नैनीताल, आबकारी आयुक्त नैनीताल व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है।

इसपर अबतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब कार्यवाही नही हुई तो संगठनों ने इसे बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। विपक्षियों का यह भी कहना है कि जब तक यह दुकान निर्धारित क्षेत्र में स्थापित नहीं हो जाती तबतक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व में न्यायालय ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए राज्य सरकार से जाँच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसे राज्य सरकार ने पेश किया।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.