Wednesday, October 28, 2026

यहां अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई.जेसीबी.पोकलैंड मशीन सीज

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी,पौड़ी। तहसील श्रीनगर क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन श्रीनगर एवं जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि गठित टीम द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ कई स्थलों पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई है।

जिला खान अधिकारी ने बताया कि पट्टाधारक राजेन्द्र सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत 02 हेक्टेयर चुगान लॉट में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन किया जाना पाया गया। इस पर संबंधित पट्टाधारक की ई-खनन पोर्टल आईडी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया तथा अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य स्थगित करने के निर्देश दिए गए। इससे पूर्व भी अलकनंदा नदी में अवैध रूप से जेसीबी/पोकलैंड मशीन के संचालन के कारण मौके पर मशीनों को सीज किया गया था। इस तरह, पट्टाधारक पर अर्थदंड एवं पूर्व बकाया सहित कुल ₹6,32,96,838/- (छह करोड़ बत्तीस लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़तीस रुपए) की देयता निर्धारित की गई है।

जिला खान अधिकारी ने बताया कि पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत चमसैरा एवं श्रीकोट रिटेल भंडारण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्ज 1761.62 टन उपखनिज के सापेक्ष मौके पर कोई उपखनिज भंडारित नहीं पाया गया। साथ ही, भंडारण स्थल पर चारदीवारी, धर्मकांटा, कार्यालय एवं सीसीटीवी जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी अनुपस्थित थीं। मुख्य सड़क मार्ग से भंडारण स्थल तक पहुंचने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लंबे समय से इस मार्ग का उपयोग वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं किया गया।

इसे देखते हुए ई-खनन पोर्टल आईडी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है एवं भंडारणकर्ता को स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

23 फरवरी 2025 को ग्राम कंडोली में स्थित दीपांजली एसोसिएट स्टोन क्रेशर एवं ग्राम गहड़ में स्थित मां एसोसिएट स्टोन क्रेशर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर प्लांट का संचालन तो व्यवस्थित पाया गया, लेकिन ई-खनन पोर्टल पर दर्ज उपखनिज की मात्रा की तुलना में मौके पर अधिक भंडारण पाया गया। इस अनियमितता के कारण दोनों प्लांट की ई-रवन्ना पोर्टल आईडी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तथा संचालकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, श्रीकोट गंगानाली में रेलवे के पैकेज नंबर-6 के अंतर्गत संचालित रेडमिक्स प्लांट की अनुमति समाप्त होने के बावजूद इसके संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान प्लांट का अवैध संचालन पाया गया, जिसके फलस्वरूप मौके पर प्लांट को सीज कर दिया गया है एवं रेलवे को स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

जिला खान अधिकारी ने बताया कि इन सभी मामलों में उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं संशोधित नियमावली, 2024 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

निरीक्षण के दौरान तहसील प्रशासन एवं खान विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.