Wednesday, May 20, 2026

खतरनाक और बीमार आवारा कुत्तों को दया मृत्यु (euthanasia) की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

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भोंपूराम खबरी,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर चल रही सुनवाई में बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित, गंभीर रूप से बीमार या लोगों के लिए खतरनाक है, तो उसे मानवीय तरीके से euthanasia (दया मृत्यु) दी जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है।

अदालत ने यह भी कहा कि सभी आवारा कुत्तों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। स्वस्थ और सामान्य कुत्तों को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन जो कुत्ते लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने बढ़ते डॉग बाइट और रेबीज के मामलों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकारों को लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी दोहराया कि पशु अधिकारों और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। जहां एक ओर पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर खतरनाक और बीमार कुत्तों के कारण लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती।

अदालत ने संकेत दिया कि इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी।

इस फैसले से साफ है कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अब मानवीयता के साथ-साथ सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं किया जाएगा।

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