Friday, September 4, 2026

हाईकोर्ट ने कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के दिए आदेश

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भोंपूराम खबरी,नैनीताल। उधम सिंह नगर के काशीपुर में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। मृतक के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं।

मामला काशीपुर के कटोराताल क्षेत्र का है, जहां 16-17 मई की रात एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था।

पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया था, लेकिन मृतक के पिता इमरान ने मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिका में कहा गया कि मृतक के कान के नीचे चोट का निशान था और जिस स्थान पर शव मिला वहां खून के निशान तथा खून से सनी चादर बरामद हुई थी। ऐसे में मौत को सामान्य मानना कई सवाल खड़े करता है।

मृतक के पिता ने हाईकोर्ट से मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता टी.ए. खान ने अदालत को पूरे मामले की जानकारी दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुशीला तिवारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल गठित कर शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश जारी किए हैं।

अब दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ होने की उम्मीद है कि युवक की मौत स्वाभाविक थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश और आपराधिक घटना छिपी हुई है।

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