
भोंपूराम खबरी। नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह याचिका चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 13 जनवरी से 28 जनवरी तक की गई थी।
याचिका में बताया गया कि आयोग ने 1544 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी की गई, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही उत्तर पहली उत्तर कुंजी में दिया गया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में उसे गलत घोषित कर दिया गया।
इस वजह से उनके अंक कम हो गए और वे चयन से वंचित रह गए। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए UKSSSC को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।