Saturday, September 5, 2026

तेंदुए को जिंदा जलाने वाले पांच लोगों को हुई कारावास की सजा

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भोंपूराम खबरी। सहायक अभियोजन अधिकारी के मुताबिक पौड़ी के पाबौ ब्लॉक के भट्टी, सरणा, कुलमोरी और सपलोड़ी समेत आसपास के गांवों में वर्ष 2022 में तेंदुए ने दहशत फैला रखी थी। उसने एक महिला को भी मार डाला था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत बढ़ गई थी।

महिला की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित भी हो उठे थे। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया था। 24 मई 2022 को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया था। भनक लगते ही तमाम लोग मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने पिंजरे में कैद तेंदुए को जिंदा फूंक डाला था। वन विभाग के अधिकारियों ने पौड़ी कोतवाली में इस मामले में तहरीर सौंपी थी। पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत पांच ग्रामीणों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,लोक सेवक के कामकाम में बांधा पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने सपलोड़ी के तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल नेगी, चोपड़ा निवासी देवेंद्र सिंह व सरणा निवासी सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी और कैलाशी देवी को दोषी माना। कोर्ट ने तेंदुए को जिंदा जलाने के दोषियों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 3500-3500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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