Friday, September 4, 2026

ऊधमसिंहनगर में 30 सितंबर तक खनन पर ताला, डीएम का सख्त आदेश,

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भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर जिले में मानसून के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक सभी खनन एवं चुगान कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उप निदेशक, खनन के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के अनुसार, बरसात के मौसम में नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका रहती है। ऐसे में खनन गतिविधियां जनहानि और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। इसी को देखते हुए जिले के सभी खनन पट्टा क्षेत्रों में खनन और चुगान कार्यों को आगामी तीन माह के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संचालित कार्यों को छोड़कर जिले के अन्य सभी खनन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या संस्था अवैध रूप से खनन या चुगान करती पाई गई, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली-2023 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खान अधिकारी, वन विभाग तथा जिले के सभी खनन पट्टाधारकों को अनुपालन के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए और अवैध खनन की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

मानसून के दौरान लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पूरे जिले में 30 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी।

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