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Thursday, November 21, 2024

Delhi Air Pollution: ‘हमसे पूछे बगैर ग्रैप-4 नहीं हटेगा’ वायु प्रदूषण पर SC सख्त; दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

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भोंपूराम खबरी। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। Delhi Air Pollution। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई।

मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।

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