भोंपूराम खबरी, नई दिल्ली/रुद्रपुर। दिल्ली की साकेत स्थित वाणिज्यिक अदालत ने इलेक्ट्रिक वायर एवं केबल से जुड़े ट्रेडमार्क विवाद में रुद्रपुर के कारोबारी
संगम इलेक्ट्रॉनिक के मालिक दिलीप कुमार के खिलाफ महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए “POOJA” नाम अथवा उससे मिलते-जुलते ट्रेडमार्क, पैकेजिंग और डिजाइन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
मामला दिल्ली स्थित पूजा इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा दायर वाद से जुड़ा है। कंपनी ने अदालत में दावा किया कि “POOJA” उसका पंजीकृत ट्रेडमार्क है, जिसका उपयोग वह लंबे समय से इलेक्ट्रिक वायर, केबल एवं संबंधित उत्पादों के कारोबार में कर रही है। कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया कि संगम इलेक्ट्रॉनिक के मालिक दिलीप कुमार द्वारा समान नाम एवं डिजाइन का प्रयोग कर बाजार में उत्पाद बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया वादी कंपनी को ट्रेडमार्क का पूर्व एवं पंजीकृत उपयोगकर्ता माना। इसके बाद अदालत ने लोकल कमिश्नर नियुक्त कर निरीक्षण एवं कार्रवाई के निर्देश दिए।
अदालत के आदेश पर 16 मई 2026 को रुद्रपुर में रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान कथित रूप से “POOJA” ब्रांड से जुड़ा भारी मात्रा में माल, पैकेजिंग सामग्री और अन्य संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। कार्रवाई न्यायालय के आदेश एवं निगरानी में संपन्न हुई।




