Saturday, September 5, 2026

न्यायालय ने व्यापारी को छह माह की कठोर कारावास की सुनाई सजा

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भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। न्यायालय ने व्यापारी को छह माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने उस पर छह लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोरस मोटर्स रुद्रपुर के मालिक कपिल अरोरा की माता श्रीमती रचना अरोरा द्वारा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट एवं सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट शम्भूनाथ सेठवाल की अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि व्यापारी गौरव अग्रवाल निवासी गल्ला मंडी रुद्रपुर उनके पुत्र कपिल का मित्र था तथा घर पर आना जाना था जिस कारण वह उसे अपने पुत्र जैसा ही मानती थीं ।गौरव के द्वारा अपनी आवश्यकता बताते हुए उनसे वर्ष 2019 में 05 लाख रुपए उधार लिए थे जो मार्च 2020 तक वापस करने का वादा किया गया था जिसकी एवज में उसने 18-03-2020 को उनके नाम से 5 लाख रुपए का चेक दिया । जारी चेक गौरव के खाते में पैसा न होने से बाउंस हो गया जिस पर उनको परिवाद दायर करना पड़ा। न्यायाधीश शम्भूनाथ सेठवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी गौरव अग्रवाल को छह महीने की जेल की सजा और 6.50 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।

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