

भोंपूराम खबरी,कोटद्वार । बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराते हुएतीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

बता दें कि पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया।वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है।
अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पुलकित आर्य को धारा 302 ,धारा 201, धारा 354 ए और आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 , धारा 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अब इन तीनों की जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी।