
भोंपूराम खबरी। रामनगर के छोई क्षेत्र में पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले ने बड़ा रूप ले लिया। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। इस दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट की भी बात सामने आई है।

विवाद बढ़ने पर पुलिस ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित पांच हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दूसरे पक्ष की तहरीर पर वाहन चालक और मालिक के खिलाफ अलग केस दर्ज किया गया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गुरुवार को छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया था। इस पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। इस बीच कुछ लोगों द्वारा वाहन चालक के साथ मारपीट की घटना भी हुई। इस संबंध में मोहल्ला गुलरघट्टðी निवासी नूरजहां ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनका पति नासिर बरेली से रामनगर भैंस का मांस लेकर आ रहा था। आरोप है कि छोई के पास मदन, राजू रावत, सागर मनराल, पंकज, करन और 20 से 30 अज्ञात लोगों ने उनके पति को गाड़ी से उतारकर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, दूसरे पक्ष के ग्राम छोई निवासी करन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस लाया जा रहा है। जब उन्होंने वाहन रोकने की कोशिश की, तो चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ाने और धारदार हथियार से धमकाने का प्रयास किया। इसके अलावा वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेट भी लगी थीं। इस आधार पर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की तहरीर पर निष्पक्ष जांच जारी है, और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


