भोंपूराम खबरी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने यूएस नगर के जिला खनन अधिकारी द्वारा काशीपुर के एक किसान पर अवैध खनन का एक करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आज, सुनवाई के दौरान, सचिव खनन और न्याय सचिव विडिओ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए थे।
मामले के अनुसार, काशीपुर के ग्राम दभोडा के किसान दूनी चंद ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे है। खनन विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन करने का नोटिस दे दिया।
इतना ही नहीं विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपए की पैनाल्टी भी लगा दी। जबकि उन्होंने कोई खनन कार्य किया ही नहीं है। उन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर कुमायूं और सरकार से की तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी गयी। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जब अधिकारी खनन की परिभाषा तक नहीं बता पाए तो न्यायालय ने आज क.सचिव खनन और सचिव न्याय को न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तलब किया था।




