Saturday, September 5, 2026

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को पांच वर्ष का कारावास

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भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर । छात्रा के साथ बदनीयती से छेड़खानी करने वाले कलयुगी शिक्षक को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने पॉच वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है ।

विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार पाण्डेय ने बताया कि 19-07-2022 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री थाना सितारगंज क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा छह में पढ़ती है ।आज पुत्री के क्लास टीचर चितरंजन सरकार पुत्र श्री दाम सरकार ने छात्रा को अपने कार्यालय में बुलाकर बदनीयती से उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरते हुए अश्लील हरकतें करने लगा,छात्रा के शोर मचाने पर अन्य विद्यार्थियों को आते देख धमकी देते हुए छोड़ दिया ।छात्रा ने घर आकर माता-पिता को घटना के बारे में बताया तो पिता ने थाने में आकर तहरीर दी है ।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कलयुगी शिक्षक को गिरफ़्तार कर धारा 354(क)(1) आईपीसी और धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल भेज दिया ।उसके ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार पाण्डेय द्वारा 5 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद शनिवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी शिक्षक चितरंजन सरकार को 5 वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता छात्रा को मिलेगी ।

 

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