Monday, December 22, 2025

नए साल से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी, नया नियम जानें

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भोंपूराम खबरी। मध्य प्रदेश के इंदौर को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जनवरी 2025 से, प्रशासन शहर में भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देगा। इंदौर के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि प्रशासन ने पहले ही भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर ने कहा, “भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान दिसंबर के अंत तक चलेगा। यदि कोई 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे किसी भी व्यक्ति को भीख देकर पाप के भागीदार न बनें।”

हाल ही में, इंदौर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने 14 भिखारियों को पकड़ा था। इस दौरान, राजवाड़ा के शनि मंदिर के पास भीख मांग रही एक महिला से 75 हजार रुपये बरामद किए गए थे, जिन्हें उसने केवल 10-12 दिनों में इकट्ठा किया था। इस अभियान के तहत प्रशासन ने उन परिवारों पर कड़ी निगरानी भी रखी है, जो बार-बार पकड़े जाने के बावजूद भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं।

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