। भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदकों को योजना की जानकारी दी । विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) 2022 के अन्तर्गत 3.00 लाख रूपये वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार आवेदन कर सकते है।
बता दे कि इस योजना का लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास सम्पूर्ण भारत वर्ष में कहीं भी भूमि तथा पक्का आवास नहीं होगा । आयुक्त गोस्वामी ने बताया कि व्यक्ति को 17 जून 2015 से पूर्व नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासरत होना अनिवार्य है । उन्होंने बताया कि आवेदक अपने निवासरत होने का प्रमाण (यथा- बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/वोटर आईडी कार्ड/आधार/राशन कार्ड/पासपोर्ट अथवा प्रमाणिक अभिलेख) और 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण भारत में कहीं भी स्वयं का पक्का आवास तथा भूमि न होने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र के साथ किसी भी कार्य दिवस में पीएमएवाई अनुभाग कक्ष संख्या 26 में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो अधिकतम 30 वर्ग मीटर में वैध भूमि (रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी के अभिलेखों के आधार ) धारित करते है, वह आवास निर्माण अथवा मकान में वृद्धि हेतु आवेदन कर सकते है तथा मकान में वृद्धि हेतु एनबीसी की गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें शासन द्वारा अनुदान राशि प्रदत्त की जायेगी। ऐसे परिवारों की वार्षिक आय 3.00 लाख से कम होनी चाहिए जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना में किसी भी प्रकार की आवेदन फीस व प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि किसी प्राईवेट विल्डर या संस्था में, आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन किया जाता है तो उक्त संस्था के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के उपरान्त आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन किया जाये। बता दे कि नगर निगम द्वारा किसी भी प्राईवेट संस्था को इस योजना के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।