Saturday, September 5, 2026

पत्नी पर फायर झोंकने के आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी, रूद्रपुर। थाना ट्रांजिट कैंप की रहने वाली एक महिला पर जान से मारने की नियत से फायर झोंकने और बेरहमी से मारपीट कर घायल करने के दोषी पति को अदालत ने चार साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजी सी ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए। जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप स्थित रविंद्र नगर की रहने वाली ममता मंडल पिछले साढ़े तीन सालों से पति शंकर वर्मन से अलग अपनी नाबालिग बेटी के साथ मायके में रहती है। पीड़िता ममता का आरोप था कि 27 मई 2019 की दोपहर बारह बजे उसका पति शंकर अपने अज्ञात दोस्त के साथ तमंचा लेकर जबरन घर में घुसा और आते ही अभद्रता व गाली गलौज करने लगा। आरोप था कि इसी दौरान आरोपी पति ने उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की,तो उसने रोकने का प्रयास किया। जिससे गुस्साए पति शंकर ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर झोंक दिया। मगर वह बाल बाल बच गई। जिसके बाद उसके पति ने उसको बेरहमी से पीटकर क घायल कर दिया। रिपोर्टिग आवास विकास पुलिस चौकी ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। जिसके बाद मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में शुरू हुआ। जहां एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए। जिस पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति शंकर वर्मन को दफा 307 व 323 के तहत चार साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.