Saturday, September 5, 2026

बीडीसी सदस्य छोई वीरेंद्र मनराल की गोली मारकर हत्या करने के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

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भोंपराम खबरी,नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने रामनगर कोर्ट परिसर में बीडीसी सदस्य छोई वीरेंद्र मनराल उर्फ वीरू की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर तीन साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त देवेंद्र सिंह को धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक की माता को नियमानुसार आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। मामले के मुताबिक 1 सितम्बर 2018 को रामनगर कोर्ट परिसर के गेट के समीप इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था जिसमें चार आरोपियों क्रमशः अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ निवासी बाजपुर, दर्शन सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी सहित संजय कांडपाल को जिला जज सुजाता सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने ठोस पैरवी करते हुवे 19 गवाहों सहित कॉल डिटेल व डीएनए रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किये। वीरेंद्र मनराल उर्फ बीरू की हत्या के पीछे पैंसे का लेन देन बताया गया है। घटना के तथ्यों के अनुसार 2016 में खनन व्यवसायी हेमंत फत्र्याल की हत्या हुई थी जिसमें वीरेंद्र मनराल द्वारा हेमंत की हत्या करने की सुपारी देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ को देने का आरोप था। लेकिन वीरेंद्र मनराल के बाद में सुपारी की तय रकम देने से आना कानी करने पर बाऊ ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीरेंद्र मनराल की हत्या कर दी। तब बाऊ ने दावा किया था कि वह वीरेंद्र को नहीं मारता तो वीरेंद्र उसे मार देता

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