Saturday, September 5, 2026

बच्चों का सीरियल रेपिस्ट और किलर 8 साल पुराने केस में दोषी करार, 30 से ज्यादा बच्चों को बनाया था शिकार

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भोंपूराम खबरी,नई दिल्ली। कई बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात कबूलने वाले एक शख्स को रोहिणी अदालत ने हत्या, रेप और पॉक्सो के 2015 के एक मामले में दोषी करार दिया है। उसकी सजा का फैसला 20 मई को होगा। रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने पूछताछ में ऐसी 30 से ज्यादा घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई पुराने केस खुल गए थे, जो सबूत न होने के कारण बंद पड़े थे। इनमें से कई केस दिल्ली और एनसीआर की अलग-अलग अदालतों में लंबित पड़े हैं।

अडिशनल सेशन जज(पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) सुनील कुमार ने रविंद्र को आईपीसी के तहत रेप, हत्या, किडनैपिंग और पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर(SPP) वकील विनीत दहिया ने केस की जानकारी दी। सरकारी वकील के मुताबिक, मौजूदा केस बेगमपुर इलाके में एक माइनर बच्ची को अगवा कर उसके दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर हत्या का है। बच्ची के माता-पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि, छानबीन के दौरान 14 जुलाई को बच्ची का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। दहिया ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई थी जब बच्ची टॉयलेट के लिए बाहर गई थी।

सरकारी वकील ने बताया कि इलाके में एक खाली सुनसान बिल्डिंग थी। वहां पर पुलिस को सनी नाम के शख्स का लाइसेंस और दूसरे कागजात मिले थे। इसके जरिए वह पहले इस शख्स तक पहुंची और फिर उसके जरिए रविंद्र तक। सनी एक कंपनी के लिए गाड़ी चलाता था और दोषी उसका हेल्पर था। पुलिस ने दावा किया कि मृतक के पिता और मामा ने रविंद्र की पहचान करते हुए बताया था कि उन्होंने घटना वाले दिन उसे उस सुनसान बिल्डिंग के आसपास भटकते देखा था।

अभियोजन के मुताबिक, रविंद्र कासगंज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसे नशे की लत है। उसने कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर और वेस्ट यूपी के इलाकों में ऐसी करीब 30 वारदातों में शामिल होने की बात कबूली थी। रविंद्र को मौजूदा केस से पहले हत्या की कोशिश से जुड़े दूसरे एक मामले में दोषी पाया गया है। बहरहाल, मौजूदा मामले में अदालत 20 मई को दोषी की सजा तय करने के लिए दोनों पक्षों की बहस सुनेगी और फिर अपना फैसला सुनाएगी

 

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