Friday, September 4, 2026

विधानसभा के लिये अयोग्य ठहराये गये अब्दुल्ला आजम

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में दो साल की सजा पाये रामपुर की स्वार सीट से विधायक  अब्दुल्ला आजम खां को विधानसभा के लिये अयोग्यठहराया गया है। विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इस आशय की जानकारी दी जिसके अनुसार अब्दुल्ला आजम खां को 13 फरवरी से विधानसभा से निरर्ह माना गया है और स्वार सीट रिक्त हो गयी है।

गौरतलब है कि मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छजलैट प्रकरण में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को दो साल के कारावास और 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.