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Thursday, September 19, 2024

किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। ज़मीनी रंजिश के चलते हैं एक किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला ने आज आजीवन कारावास एवं पच्चीसपच्चीस हज़ार रूपए जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भिजवा दिया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ग्राम अमरपुर निवासी श्रीमती रंजीत कौर ने कोतवाली में तहरीर दी कि 22-12-2016 की दोपहर क़रीब 1 बजे उसके ससुर प्रीतम सिंह अपने ट्रैक्टर से चारा लेने के लिए जा रहे थे की रास्ते में गाँव के ही अमरीक सिंह एवं गुरमीत सिंह ने ट्रैक्टर को रोक कर उसके ससुर के साथ गाली गलोज करनी शुरू कर दी है जब ससुर ने विरोध किया तो गुरमीत सिंह ने ललकार कर कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो यह सुनते ही अमरीक सिंह ने अपनी फैंट से तमंचा निकाल कर उसे गोली मार दी गोली की आवाज़ सुन कर ग्रामीण भाग कर आए तो दोनों आरोपी मौक़े से भाग गए,मौक़े पर मौजूद रंजीत कौर व पोती सोनिया द्वारा लोगों की मदद से गंभीर अवस्था में प्रीतम सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया ।पुलिस ने अगले दिन ही दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर तमंचा भी बरामद कर लिया।दोनों के विरूद्ध यह मुक़दमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में चला जिसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदया ने दोनों आरोपियों को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी जबकि अमरीक सिंह को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।

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