Sunday, January 18, 2026

विधायक सुरेश राठौर पर हुआ एक और मुकदमा दर्ज

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भोंपूराम खबरी। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर थाना पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा जानलेवा धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह कदम न्यायालय के निर्देश पर उठाया गया है। आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक ने एक परिचित से वाहन उधार लिया था, और जब उसे लौटाने की मांग की गई तो उन्होंने अपशब्द कहे तथा प्राणघातक धमकी दी।

मामले की पृष्ठभूमि

हरिलोक कॉलोनी के निवासी राजेश कुमार गौतम ने अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि सुरेश राठौर से उनके लंबे समय से मेलजोल थे। राजेश के अनुसार, कुछ समय पूर्व सुरेश राठौर ने उनसे उनका वाहन मांगकर प्राप्त किया था। काफी अवधि गुजरने के बावजूद जब वाहन वापस नहीं किया गया, तो राजेश ने इसे वापस करने का अनुरोध किया।

धमकी का आरोप

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उन्होंने बार-बार वाहन लौटाने पर जोर दिया, तो पूर्व विधायक बहाने बनाने लगे। अंत में सुरेश राठौर ने वाहन सौंपने से स्पष्ट मना कर दिया और विरोध जताने पर राजेश कुमार को अपमानजनक भाषा में संबोधित करते हुए उनकी जान लेने की चेतावनी दी।

न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित ने शुरुआत में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया। अदालत के कड़े रवैये के बाद ज्वालापुर थाना पुलिस ने उचित धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है।

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