Friday, September 4, 2026

पंचवटी एस्टेट को न्यायालय से मिली राहत

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। पंचवटी स्टेट प्रोजेक्ट के मामले में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा पारित आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिल गई है।

आपको बता दे कि वाद संख्या 51/0 1 वर्ष 2017-18 में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा 23 सितम्बर 2021 को बलविंदर कौर की पट्टे शुदा भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए थे, जिसके विरुद्ध बलविंदर कौर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण में गई थी। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट संख्या 2180 / 2021 में 26 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर रंजना राजगुरु के आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सख्त कदम ना उठाया जाए। जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पंचवटी स्टेट प्रोजेक्ट के निवेशकों को भी बड़ी राहत मिली है।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.