Friday, September 4, 2026

2 दिसंबर को पूर्व हो जाएंगे निकाय जनप्रतिनिधि, निकायों में प्रशासक हुए नियुक्त. आदेश जारी

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भोंपूराम खबरी,देहरादून। प्रदेश के अधिकांश निकायो में पांच वर्षो से सत्ता चला रहे जनप्रतिनिधि दो दिसंबर यानी शनिवार को पूर्व मेयर, व चेयरमैन कहलाएंगे।राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है, के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त करते हैं।

 

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