Friday, September 4, 2026

प्रॉपर्टी डीलर समीर हत्याकांड में पांच दोषी, 22 को सुनाई जाएगी सजा

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भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। एडीजे तृतीय मुकेश कुमार आर्या की अदालत ने किच्छा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर समीर हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाया है। पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध होके दौरान तीन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश दिए।

दो के विरुद्ध वारंट जारी कर किच्छा पुलिस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। 22 दिसंबर को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। घटना तीन मई 2018 की है। प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद की आदित्य चौक पर शर्मा ढाबे के बाहर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

बदमाश की पहचान सीसीटीवी फुटेज में दिखे हाथ में पहने कड़े से हुई थी जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर जसविंदर सिंह, अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा, प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

हत्याकांड की सुनवाई एडीजे तृतीय के न्यायालय में चल रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी के मौजूद होने पर पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश दे दिए।

सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले जसविंदर सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के विरुद्ध वारंट जारी कर पुलिस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। पांचों पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी।

हत्याकांड का एक आरोपी रणदीप सिंह उर्फ राजा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। असल में लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद पुलिस ने रणदीप को मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा था। मुंबई से लाते समय आरोपी यूपी के पिलखुआ के पास पुलिस कस्टडी से भाग गया था। सात वर्ष बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है।

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