Friday, September 4, 2026

1 अक्टूबर से होने जा रहा कई नियमों में बदलाव

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। सितंबर का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। हर महीने में कई वित्तीय नियमों में बदलाव होते हैं। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2023 से भी कई बड़े नियमों में भी बदलाव होंने वाला है। ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिन्हें आपको 30 सितंबर तक जरूर कर लेना चाहिए। वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि एक अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं ।

दो हजार का नोट बदलने की लास्ट डेट

मिली जानकारी के अनुसार एक अक्टूबर से 2000 रुपये का नोट मान्य नहीं अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है और आपने अब तक इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर तक इस काम को जरूर पूरा काम कर लें। दरअसल 30 सितंबर 2023 दो हजार रुपये के नोट को बदलने की आखिरी तारीख है। इसके बाद 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे और आपके ये नोट बेकार हो जाएगा।

बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा अनिवार्य

सरकारी कामों के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने समेत कई अन्य चीजों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना आवश्यकता हो जाएगा।

विदेश टूर पैकेज हो जाएगा महंगा

अगले महीने से टीसीएस नियमों में बदलाव हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पर आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा। 7 लाख रुपये के टूर पैकेज पर आपको 5 फीसदी का टीसीएस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा के टूर पैकेज पर आपको 20 फीसदी का टीसीएस देना पड़ता है।

बचत योजनाओं का आधार से लिंक जरूरी

अगर आपने अपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो ये काम जल्द से जल्द कर लें। क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन या फिर निवेश नहीं कर पाएंगे।

नॉमिनेशन होगा अनिवार्य

सेबी ने डीमैट खाते, ट्रेडिंग खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन अनिवार्य है। अगर कोई अकाउंड होल्डर 30 सितंबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।

 

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.