भोंपूराम खबरी,नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव पंचायतीराज, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधमसिंह नगर व अपर मुख्य अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी विपिन कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि जिन जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं उनकी जगह उनके पति जिला पंचायत की बैठकों में उपस्थित होकर निर्णय को प्रभावित करते है, जबकि 2006 में कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा था कि जहां जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं है वहां उनके पति बैठक में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद भी जिला पंचायत की बैठकों में उनके पति प्रतिभाग कर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अवमानना याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।




