Friday, September 4, 2026

हवाई यात्री ध्यान दें! टिकट बुक करने से पहले जान लें ये नियम, हर राज्य में कोरोना को लेकर अलग है गाइडलाइन

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। कोरोना काल में हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट परिसरों में यात्रियों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में यात्रा के दौरान नियमों को न जानने की वजह से यात्री गंतव्य एयरपोर्ट पर फंस जा रहे हैं और फिर उन्हें अपने खर्चे पर क्वारंटाइन रहना पड़ जा रहा है। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई यात्रियों से अपील की है।

दिल्ली और गुजरात के लिए कोई सख्ती नहीं

देश के किसी भी हिस्से से बिहार आने वाले यात्रियों को कोरोना को लेकर कोई भी सख्ती नहीं हैं। सिर्फ कोरोना मानकों का पालन करना होगा। इसी तरह दिल्ली और गुजरात जाने वाले यात्रियों को भी किसी तरह की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं हैं।

असम के लिए

अगर आप देश के किसी हिस्से से गुवाहाटी एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट  है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अराइवल के पास कोरोना जांच की व्यवस्था है। यात्रियों को आरोग्य सेतु एप भी रखना होगा। जिन यात्रियों ने वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया है, उन्हें फाइनल डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए 

अगर आप देश के किसी हिस्से से हवाई सफर करके गोवा एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको आपको 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड किसी तरह के कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट भी मान्य हैं। अगर आप वहां किसी व्यवसाय, काम या रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन की फाइनल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। चिकित आपातकाल की स्थिति में भी आपको वैक्सीन की फाइनल डोज सर्टिफिकेट दिखाना होगा साथ ही गोवा के उन बाशिंदों के लिये फाइनल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है।

जम्मू जाने वाले यात्रियों के लिये

देश के किसी भी हिस्से से हवाई मार्ग से जम्मू एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिये यात्रा से 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। जो यात्री यह रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजेन टेस्ट से गुजरना होगा। दो साल के बच्चों को इस नियम से छूट दी गई है।

राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिये

राजस्थान के जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिये 72 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है। सिंगल डोज ले चुके यात्रियों को छूट है। सैन्य बलों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और दो वर्ष तक के बच्चों को भी छूट है।

श्रीनगर जाने वाले यात्रियों के लिये

48 घंटे पहले का आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी है। दो साल तक के बच्चो को छूट। आरटीपीएसआर निगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने पर अराइवल पर रैपिड एंटीजन की जांच की व्यवस्था।

उत्तरप्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिये

मुंबई, पुणे, नागपुर, गोवा, हैदराबाद, कोच्ची, कन्नूर और भुवनेश्वर हवाई सफर कर उत्तरप्रदेश के वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। लखनऊ में वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके यात्रियों और 12 वर्ष तक के बच्चों को छूट। जबकि वाराणसी में केवल पांच साल तक के बच्चों कां छूटहै।

पश्चिम बंगाल जा रहे यात्रियों के लिये

पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट आने वाले महाराष्ट्र और तामिलनाडू के यात्रियों को 72 घंटे का आरटीपीसीआर जरूरी। अगर आप डिबोर्ड नहीं होते हैं तो जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। मुंबई और तामिलनाडू के बागडोगरा एयरपोर्ट जाने रहे यात्रियों क 2 ऐप पर पढ़ें आरटीपीसीआर जरूरी। दो डोज वैक्सीन ले चुके यात्रियों को छूट। दो साल तक के बच्चों को भी छूट। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर आपके खर्च पर 14 दिन के लिये क्वारंटीन कर दिया जाएगा।

 

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.