Saturday, September 5, 2026

सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ धाम में गिलेशियर टूटने का भ्रामक विडियो प्रसारित व्यक्ति के विरूद्ध FIR दर्ज

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ धाम में गिलेशियर टूटने का भ्रामक विडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना गोपेश्वर में किया गया अभियोग पंजीकृत।

फेसबुक सोशल साइड पर रोहित राजपूत रोहित के पेज से एक भ्रामक एवं विचलित करने वाला विडियो अपलोड हुआ जिसमें “श्री बद्रीनाथ धाम में टूटा गिलेशियर पानी की तरह बहने लगी बर्फ लोगों में मचा हड़कप कई लोग लापता।

सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ धाम में गिलेशियर टूटने का भ्रामक विडियो प्रसारित व्यक्ति के विरूद्ध FIR दर्ज

PleaseFollowme” लिखकर पोस्ट किया गया था। पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रमेन्द्र डोबाल महोदय द्वारा उक्त विडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में अफवाह फैलाने व झूठी खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर श्री राजेन्द्र रौतेला को तत्काल अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्द थाना गोपेश्वर पर मु0अ0सं0 16/23 धारा 420/469/505(1)(b) भादवि व 54 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाम रोहित राजपूत रोहित पुत्र वीरपाल, निवासी कोटियापुर पीथनापुर फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सुमित बन्दुनी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि जनपद में श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सकुशल संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

रोहित राजपूत रोहित पुत्र वीरपाल, निवासी कोटियापुर पीथनापुर फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश

पंजीकृत अभियोग एवं धारा-

मु0अ0सं0 16/23 धारा 420/469/505(1)(b) भादवि व 54 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005

 

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.