Friday, September 4, 2026

शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी,काशीपुर। शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले आरोपी युवक तथा उसके माता-पिता के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।

घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने बताया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व आधार कार्ड संशोधन को लेकर उसकी मुलाकात मोहल्ला पक्काकोट, नागनाथ मंदिर के समीप निवासी अंचित उर्फ अंकित भटनागर पुत्र विनोद भटनागर से हुई। नजदीकी बढ़ने पर अंकित भटनागर ने युवती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। अंकित ने युवती को भरोसे में लेकर उसके घर आना जाना शुरू किया। इसी बीच उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बना लिए। युवती ने जब इसका विरोध किया तो अंकित पीड़िता को लेकर अपने घर चला गया। वहां उसने अपनी मां उषा भटनागर तथा विनोद भटनागर से उसकी मुलाकात कराई। उषा तथा विनोद को जब दोनों के संबंधों का पता चला तो उन्होंने युवती को मुंह बंद रखने को कहा। और एक-दो साल में दोनों की शादी कराने का आश्वासन दिया। न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2021 की 2 सितंबर को आरोपी ने उसे धोखे से बुलाकर मनमानी की। इसके बाद इसी माह में 18 सितंबर को वह पीड़िता को घूमने वंडरलैंड मुरादाबाद ले गया जहां एक होटल में उसने युवती के साथ बिस्तर गर्म किया। 2022 की 27 अगस्त को आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसके माता-पिता शादी के खिलाफ है। वह गर्जिया मंदिर आ जाए। दोनों वही शादी कर लेंगे। युवती जब गर्जिया मंदिर पहुंची तो आरोपी वहां नहीं मिला। संपर्क करने पर उसने युवती को बहाने से अन्यत्र बुलाया और एक बार फिर से उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। बीते 23 फरवरी को पीड़िता को पता चला कि आरोपी अंकित किसी और लड़की से शादी करने वाला है। उसने तत्काल अंकित को फोन कर जब शादी की बात की तो अंकित ने मुंह खोलने की एवज में जान से मारने की धमकी दे डाली। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपी युवक तथा उसके माता-पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.