Friday, September 4, 2026

रुद्रपुर में गुरुनानक शिक्षा समिति के समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ गबन का मुकदमा

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भोंपूराम खबरी। रुद्रपुर गुरुनानक शिक्षा समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन व एक कर्मचारी पर लाखों के गबन के आरोप में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा समिति के कोषाध्यक्ष की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गुरुवार नानक शिक्षा समिति रुद्रपुर के कोषाध्यक्ष अमरदीप सिंह पुत्र स० हरवक्श सिंह नि. ग्राम- मुण्डिया खुर्द, बिलासपुर थाना- बिलासपुर जिला – रामपुर यूपी ने कोर्ट ने प्रार्थनापत्र देकर कहा कि समिति की प्रबन्ध कमेटी में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक श्री गुरुनानक शिक्षा समिति रूद्रपुर का बैंक खाता सं. 2543101006995 केनरा बैंक की शाखा रुद्रपुर में संचालित है, समिति के अध्यक्ष स. दिलराज सिंह पुत्र अमरीक सिंह नि.- बिगवाड़ा थाना- रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर एवं प्रबन्धक स. गुरमीत सिंह पुत्र दयाल सिंह, निरंकार साईकिल स्टोर, मेन बाजार रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर एवं समिति के एक कर्मचारी पूरन पाण्डेय पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डेय नि.- कौशलगंज थाना बिलासपुर जिला रामपुर यूपी तथा केनरा बैंक के कर्मचारियो की मिली भगत कर साजिश के तहत समिति के खाते से 01 मई2021 से दिनांक 01 दिसंबर 2022 तक कुल 113 चैको के माध्यम से लगभग 31,26,022/-रूपये का गबन कर हड़प लिया गया है। यह कि मुल्जिमान द्वारा समिति के खाते से बैंक चैको के माध्यम से धनराशि निकाल कर हड़प कर लेने की सूचना प्रार्थी को नही थी, जबकि प्रार्थी समिति के कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। प्रार्थी की गैर जानकारी में उक्त दिलराज सिंह एवं गुरमीत सिंह द्वारा अनेको बार सैल्फ के चैक जारी कर पूरन

पाण्डेय से व बैंक के कर्मचारियों से मिली भगत करके धनराशि का आहरण कराया गया। नियमानुसार सैल्फ के बैंक चैक के माध्यम से धनराशि का आहरण नही किया जाना था बल्कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उस व्यक्ति के नाम से चैक चारी किया जाना चाहिये था। गुरमीत सिंह, दिलराज सिंह, पूरन पाण्डेय व बैंक कर्मचारियों की धोखेबाजी व गबन का खुलासा जब प्रार्थी बैंक स्टेटमेन्ट लेने के लिए बैंक गया तो बैंक स्टेटमेन्ट से हुआ।

प्रार्थी द्वारा बैंक मैनेजर से जानकारी लेने पर उसके द्वारा यह भी बताया गया कि गबन की धनराशि को दूरदराज के भिन्न-भिन्न स्थानो से श्री गुरुनानक शिक्षा समिति रूद्रपुर के बैंक खाते में आंशिक रूप से जमा कराया गया है। आरोप है कि सैल्फ के चैक जारी करना स्वयं में यह स्पष्ट करता है कि दिलराज सिंह, गुरमीत सिंह, पूरन पाण्डेय व बैंक कर्मचारियों द्वारा श्री गुरुनानक शिक्षा समिति रुद्रपुर के बैंक चैक खातो से साजिश के तहत धन का गबन किया गया है जोकि एक अपराधिक कृत्य है। शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त घटना की शिकायत लिखित रूप में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रपुर व उच्चाधिकारियों को 19 अगस्त 2023 को प्रेषित की थी किन्तु प्रार्थी की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। शिकायत के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश से सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जांच सम्पादित की गई एवं दिनांक 26 जुलाई 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी. जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक अभियुक्तगण द्वारा कुल 17,00,000/- रुपये निकालना वर्णित किया गया तथा 53 बैंक चैको से निकाली गई।

धनराशि की भरपाई बैंक द्वारा कर दी गई, जिसमें भूल सुधार करते हुए समिति के खाते में धनराशि वापिस करना अंकित किया गया जबकि जो धनराशि समिति के खाते में जमा दर्शायी गई है वह विभिन्न दान दाताओं (एकीकृत जाँच फार्म-1) द्वारा जमा की गई है, धोखाधड़ी से निकालकर हड़प की गई धनराशि नहीं है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुल 17,00,000/- रूपये की धनराशि का गबन होना पाया गया, जबकि वास्तव में समिति के खाते से 31,26,022 /- रूपये 113 चैको के माध्यम से निकाले गये थे, बावजूद इसके गबन की पुष्टि होने के उपरान्त भी जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को नाजागाज तौर से बचाने की गरज से उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है। मुल्जिमान का यह कृत्य भाठदार की धारा 201.409.417, 420, 120बी आई0पी0सी0 की हद तक पहुंचता है जोकि संद्रीय एवं गंभीर प्रकृति का अपराध है मुल्जिमान के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना व विवेचना कराया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है। अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि थाना दिनेशपुर की पुलिस को निर्देर्शित करने की कृपा करें कि वे प्राथी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करें। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

 

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