5.1 C
London
Wednesday, December 4, 2024

यहां महापंचायत को मिली अनुमति, जिले के इन इलाकों में आज से धारा 163 लागू

- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img

भोंपूराम खबरी,उत्तरकाशी- उत्तरकाशी मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन की ओर से एक दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया था। प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि मुस्लिन संगठन महापंचायत पर रोक लगाने और मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन महापंचायत पर रोक नहीं लगी लेकिन हाईकोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।

हिंदू संगठनों की ओर से एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत को प्रशासन ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार सुबह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। बता दें कि इन इलाकों में ये धारा 163 अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।

15-16 शर्तों के साथ मिली महापंचायत को अनुमति

उपजिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला ने महापंचायत को अनुमति दिए जाने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को होने वाली महपंचायत को 15-16 शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इन शर्तों में रैली नहीं निकालने, हेट स्पीच न करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित 16 शर्तें शामिल हैं

रामलीला मैदान में की जाएगी महापंचायत

आपको बता दें कि महापंचायत रामलीला मैदान में बग्वाल वाले आयोजन स्थल को छोड़ते हुए आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही धारा 163 लागू वाले इलाकों में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू या किसी भी प्रकार का धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही एक स्थान पर पांच या उस से ज्यादा लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाएंगे। इस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा और इन इलाकों में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

 

 

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Translate »