Friday, September 4, 2026

भूस्खलन से सड़क धंसी, रात में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

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भोंपूराम खबरी,अल्मोड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी 56 पर स्थित क्वारब पुल के पास भारी भूस्खलन के कारण सड़क धंसने और बोल्डर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों के संचालन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 19 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा सूचित किया गया कि भूस्खलन क्षेत्र की लंबाई लगभग 200 मीटर तक फैल गई है और 30 मीटर सड़क पूरी तरह धंस चुकी है। इस वजह से मोटरमार्ग की चौड़ाई केवल 3 मीटर रह गई है, जिससे भारी वाहनों के लिए यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। जेसीबी द्वारा रात में मरम्मत कार्य कराना भी संभव नहीं है।

भूस्खलन से सड़क धंसी, रात में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वैकल्पिक मार्गों के रूप में अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13) और खैरना-रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14) का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रशासन ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेने की बात कही है और किसी भी सड़क दुर्घटना या यातायात संचालन की जिम्मेदारी संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों पर होगी। अपरिहार्य स्थिति में यातायात संचालन के लिए निर्णय लेने का अधिकार संबंधित उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि प्रशासन द्वारा लगातार मार्ग की स्थिति की निगरानी की जा रही है।

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