भोंपूराम खबरी। उधमसिंहनगर के जसपुर में अवैध खनन से तालाब का भरान कराने के मामले में संयुक्त जांच समिति ने पूर्व विधायक और उनके भाई पर 14 लाख 93 हजार रुपये जुर्माने की संस्तुति की है।
राजापुर निवासी फईम अहमद ने अप्रैल में डीएम, एसडीएम को पत्र भेज आरोप लगाया था कि मुरादाबाद के एचआइजीए आशियाना फेज वन निवासी पुष्पेंद्र चौधरी को सात जनवरी को सबलपुर एतमाली गांव का बालू खनन करने का पट्टा मिला। पट्टा ठाकुरद्वारा के लिए मान्य था, लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से जसपुर के तालाब में मिट्टी का भरान कराया। विधायक आदेश चौहान ने भी सचिव खनन वीके संत से भी अवैध खनन की शिकायत की थी। शिकायत पर डीएम उधमसिंहनगर ने कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा था। जांच समिति ने पूर्व विधायक डा. शैलेंद्र मोहन सिंघल, उनके भाई पुष्पेंद्र मोहन सिंघल और नरेश कुमारी सिंघल व के नाम डीएम को सौंपे हैं। इन पर मिट्टी भरान कराने का आरोप है। कहा गया है कि तालाब भरान के लिए 14934.75 मिट्टी अवैध रूप से लाई गई।




