भोंपूराम खबरी। इलायची फ्लेवर्ड दूध में जहर मिलाकर और गला घोंटकर युवक की हत्या के दोषी युगल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उत्तराखंड के काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र के बड़ी बरखेड़ी गांव निवासी कुलदीप सिंह 29 जून 2020 की रात से लापता हो गया था। ताऊ बूटा सिंह ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो जुलाई 2020 को गांव में बारातघर के पास नाले से कुलदीप का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुलदीप की मौत गला दबाने के कारण होना बताई गई थी।
शादी से इनकार पर कर दी थी हत्या
जांच में पता चला कि कुलदीप के गांव की सुखविंदर कौर से संबंध थे। कुलदीप उससे शादी से इनकार कर रहा था। सुखविंदर कौर ने कुलदीप की हत्या के लिए अली हुसैन उर्फ आलिया से दोस्ती कर ली थी। दोनों ने मिलकर कुलदीप की हत्या कर डाली।
दूध में जहर मिलाकर पिलाया, गला घोंटा
सुनियोजित प्लान के तहत सुखविंदर ने कुलदीप को बाग में बुलाया और उसे इलायची वाला जहर मिला दूध पिलाया। बेहोशी छाने पर इसी दौरान अली हुसैन ने गमछे से गला घोंटकर कुलदीप की हत्या कर दी थी।
द्वितीय एडीजे कोर्ट में चला ट्रायल
केस का ट्रायल द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की। कोर्ट में 13 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन कर सुखविंदर कौर और अली हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई




