Friday, September 4, 2026

प्यार के लिए’ भारत आई पाकिस्तानी महिला को कोर्ट ने दी जमानत, साथ में ये शर्त भी रखी

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी,नोएडा। ‘प्यार के लिए’ अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने जमानत दे दी। बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर के भारत में अवैध रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीणा, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 साल की सीमा और 25 साल के उसके प्रेमी सचिन मीणा को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

PUBG के जरिए संपर्क में आए थे दोनों

सीमा और सचिन ने 4 जुलाई को पुलिस और मीडिया के समक्ष एक-दूसरे से प्यार करने की बात कबूल की थी। दोनों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें शादी करके एक-दूसरे के साथ भारत में रहने की इजाजत दी जाए। दोनों 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। पाकिस्तानी महिला ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अपना वतन छोड़ा और ग्रेटर नोएडा में आकर सचिन के साथ रहने लगी। अधिकारियों ने कहा कि जेवर दीवानी अदालत की कनिष्ठ डिविजन के जस्टिस नजीम अकबर ने दोनों को जमानत दे दी। दोनों के खिलाफ रबूपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था।

सचिन के पिता को भी कोर्ट ने दी जमानत

रबूपुरा थाने के प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि दोनों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनकी जेल से रिहाई होनी बाकी है। कुमार ने कहा कि सीमा के 4 बच्चे भी उसके साथ जेल में रह रहे हैं। चारों बच्चों की उम्र 7 साल से कम है। इस मामले में सचिन के 50 वर्षीय पिता नेत्रपाल सिंह को भी एक अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत मिल गई है।

अदालत ने जमानत के साथ रखी ये शर्त

आरोपियों के अधिवक्ता हेमन्त कृष्ण पाराशर ने कहा कि अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त रखी है कि जब तक मामला चल रहा है सीमा अपना निवास स्थान नहीं बदलेगी और दोनों नियमित रूप से कोर्ट के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अधिवक्ता ने दावा किया कि सीमा और सचिन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में शादी कर ली और महिला को पाकिस्तान वापस जाने पर अपनी जान को खतरा महसूस होता है।

जानें, कोर्ट ने दोनों को क्यों दी जमानत

पाराशर ने कहा, ‘सीमा ने मुझे लिखित में बताया कि उसने और सचिन ने नेपाल के काठमांडू में शादी कर ली है। मैंने कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। मैंने यह भी दलील दी कि सीमा पहले पाकिस्तान से नेपाल गई और फिर भारत आई। नेपाल से भारत आने वालों को पासपोर्ट या वीजा रखने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दलीलों से सहमत होकर जमानत दे दी

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.