Saturday, September 5, 2026

पति की हत्या की आरोपी पत्नी की आजीवन कारावास की सजा

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भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी,उसके प्रेमी व प्रेमी की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 4 अप्रैल 2019 की प्रातः 6.40 बजे टृजिंट कैम्प पुलिस को सूचना मिली की गंगापुर रोड स्थित शमशान घाट के पास किसी की लाश पडी है जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक स्कूटी खडी थी और पास में एक युवक की लाश प्लास्टिक के कट्टे से ढकी हुयी थी।पुलिस ने पूछताछ की तो लाश राणा प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र नाथ सिंह की निकली,उसके भाई शिवाजी सिंह ने शिनाख्त की और टृजिंट कैम्प थाने में रिपोर्ट लिखायी कि 3 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे भाई के मोबाइल पर अनिल कुमार सिंह पुत्र अलख नारायण सिंह का फोन आया था कि आज उसने मछली बनायी है तुम मेरे घर आ जाओ मिलकर खायेगें जिसके बाद भाई अपनी स्कूटी से चला गया और अगले दिन प्रातः उसकी लाश मिली है।पुलिस ने मृतक राणाप्रताप सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो शाम को 6-55 बजे अनिल कुमार सिंह का फोन आया था जिसके बाद पुलिस ने अनिल की तलाश शुरू कर दी और 5 अप्रैल को अनिल कुमार सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती रूकमणी देवी को गिरफतार कर पूछताछ की तो बताया गया कि अनिल के मृतक की पत्नी श्रीमती अल्पना सिंह के साथ अवैध सम्बन्ध थे जिसमें राणाप्रताप सिंह बाधक बन रहा था जिस कारण दोनों प्रेमी व प्रेमिका ने प्लानिंग बनायी जिसके तहत पत्नी अल्पना सिंह यह कह कर घर से गयी कि वह अपने मायके गोरखपुर जा रही है परन्तु कॉल डिटेल में उसकी लोकेशन उस दिन व रात को लखनउ में मिली और यह पता चला कि हत्या के दिन अनिल व अल्पना के बीच 15 बार बातें हुयी थी जिसमें उन्होने हत्या की पूरी साजिश तैयार कर हत्या कारित की गयी।पुलिस को अनिल ने पूछताछ के दौरान बताया कि शाम को राणाप्रताप को उसने अपने घर बुलाया और साथ में खाया पिया,जब मृतक टुन्न हो गया तो फावडे के बेंटे/डण्डे से उसके सिर पर वार कर उसे मार डाला तथा उसकी लाश को कट्टे में डालकर स्कूटी पर रखकर शमशान घाट के पास फैंक आया था,इधर अनिल कुमार सिंह की पत्नी भी इस हत्या की घटना में शामिल थी उसने हत्या के समय फर्श पर गिरे व दीवार पर लगे खून को साफ किया था। पुलिस ने अनिल के घर पर फोरेन्सिक टीम बुलायी जिसने दीवार पर लगे खून व मृतक के सिर के टूटे बालों को कब्जे में कर जब जांच की तो वह मृतक के खून व बालों से मैच कर गये। पुलिस ने मृतक की पत्नी श्रीमती अल्पना सिंह को काफी तलाश करने के बाद 11 अगस्त 2019 को गिरफतार किया था जिसने पूछताछ के दौरान अपने व अनिल के बीच अवैध सम्बन्धों व उनमें बाधक बन रहे अपने पति राणा प्रताप सिंह की हत्या की साजिश अनिल के साथ रची थी इसीके तहत वह मायके जाने की बात कहकर गयी थी कि उस पर हत्या का शक ना हो पाये। यह मुकदमा अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश तृतीय सुश्री रजनी शुक्ला की कोर्ट में चला जिसमें अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 13 गवाह पेशकर हत्या का आरोप सिद्व कर दिया जिसके बाद आज शुक्रवार को एडीजे रजनी शुक्ला ने अनिल कुमार सिंह को धारा 302,120 बी,201 सपठित 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा,पति की हत्या की आरोपी पत्नी श्रीमती अल्पना सिंह व प्रेमी अनिल की पत्नी श्रीमती रूकमण देवी को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।

 

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