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Thursday, September 19, 2024

नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी को 20 साल की हुई सजा

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भोंपूराम खबरी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की (एफटीएससी) अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य ने 17 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी किया है।

विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 17 वर्षीया बेटी घर से किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। 20 अगस्त को पुलिस ने किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर ली।
वहीं 16 अक्तूबर 2020 को पुलिस ने मंजूरी कॉलोनी मुरादाबाद यूपी निवासी नजर पुत्र फिदा हुसैन के पास से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि नजर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) की अदालत में चला। मंगलवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने नजर को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का अर्थदंड किया।

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