भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। न्यायालय एफटीएससी / अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर एक लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अप्रैल 2022 में किच्छा कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा था कि राजू उनकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। छह अप्रैल 2022 की शाम उनकी बेटी गांव में ही एक घर से दूध लेकर लौट रही थी। इस दौरान राजू अपने साथी लालता और दीपू उनकी बेटी को एक बंद घर के सामने झाड़ियों में ले गए। यहां उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर राजू ने दुष्कर्म किया और लालता व दीपू ने उसका साथ दिया। मामले में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस की ओर से 17 जून 2022 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए गए। मामले की सुनवाई एफटीएससी / अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में नौ गवाह और साक्ष्य पेश कर तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया




