Friday, September 4, 2026

जनवरी 2025 में लागू होगा UCC_समान नागरिक संहिता कानून

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भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) जनवरी 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड, आज़ादी के बाद, ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य बनेगा।

धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम कर रही है। मार्च 2022 में सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित हुआ, और 12 मार्च 2024 को इसे नोटिफाई किया गया।

अब उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और समाज को नई दिशा देगा।

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