भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड से आज की कैबिनेट में हुए बड़े फैसले आज 26 मामले आएं कैबिनेट मे परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा कोष की नियमावली में संसोधन किया गया हैं। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा दुर्घटना निधि अब 2 लाख का द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। वन्य निगम विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा क़ो कैबिनेट के सामने रखा गया। अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे। बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी। समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा, पहले 35 हज़ार दिया जाता था। विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया। वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला सीएम लेंगे।