Friday, September 4, 2026

कुकर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और हजारों का जुर्माना

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भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर।पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने शुक्रवार की शाम छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 20, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 24 मार्च 2018 को काशीपुर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छह वर्ष बेटा अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था ,कि उसे 28 वर्षीय कल्लन वर्मा पुत्र शम्भू दयाल वर्मा बालक को केन्द्रीय कार्यालय के पास बाजपुर रोड काशीपुर उठाकर अपने साथ ले गया, यह बात उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने आकर उनको बताई तो वे अन्य लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ीं। काफ़ी देर के बाद उनका बेटा रोता हुआ आया और उसने बताया कि ये कल्लन उसे उठाकर झाड़ियों के पास ले गया था और उसके साथ मुख मैथुन किया था।पुलिस ने धारा 363,367.377 आईपीसी एंव धारा 5/6 पॉकसो एक्ट के तहत दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी थी। विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त को अगले दिन दोपहर आईजीएल तिराहा काशीपुर के पास गिरफतार कर लिया।अभियुक्त के ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान की अदालत में मुक़दमा चला, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा सात गवाह पेश किये गये। गवाही के दौरान पीड़ित बालक ने अभियुक्त के ख़िलाफ़ गवाही दी ।पॉक्सो न्यायाधीश ने शुक्रवार की शाम निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त कल्लन वर्मा धारा 363 में पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हज़ार रुपया जुर्माना,धारा 367 में पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हज़ार रुपया जुर्माना तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भिजवा दिया।

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