भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड शासन ने किच्छा नगर पालिका को अनारक्षित करते हुए सामान्य घोषित किया है। शासन ने इसकी अनतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश की अन्य निकायों के साथ ही किच्छा नगर पालिका में भी चुनाव हो सकेगा। यहां आपको बता दें कि किच्छा नगर पालिका के परिसीमन को लेकर उच्च न्यायालय में रिट डाली गई थी जिसके चलते उत्तराखंड शासन द्वारा किच्छा नगर पालिका में आरक्षण के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। उक्त रिट पर उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद आज उत्तराखंड शासन ने किच्छा नगर पालिका को अनारक्षित करते हुए इसके लिए अंनतिम अधिसूचना जारी की है। सामान्य सीट होने के बाद किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।