Saturday, September 5, 2026

उत्तराखंड में दर्ज होगी e-FIR, जारी हुआ आदेश

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भोंपूराम खबरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते पिछले दिनों e-FIR को लेकर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और जल्द ही प्रदेशवासियों को e-FIR की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा था। अब धामी सरकार ने e-FIR को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब से समस्त नागरिक अपनी e-FIR उत्तराखंड में दर्ज करवा सकेंगे। इससे थानों, चौकियों में खपने वाले टाइम की बचत हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। जारी आदेश में कहा गया है, राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड  घ) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01 वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS) योजना के अन्तर्गत साईबर काईम पुलिस स्टेशन देहरादून को e- Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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