Friday, September 4, 2026

आबकारी अधिकारी अभद्रता मामला:पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम सहित तीन दोषी

Share

Advertisement

भोंपूराम खबरी। जिला आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता व सरकारी काम काज में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने पालिका ध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम सहित तीन लोगों को का दोषी पाया है। सजा के लिए सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मामला वर्ष 2017 का है, जिला मुख्यालय पौड़ी में शराब विरोधी आंदोलन के चलते जिलाधिकारी कार्यालय में आंदोलनकारियों व जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी के बीच विवाद हो गया था। विवाद में तत्काल जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कोतवाली पौड़ी में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पालिकाध्यक्ष बेनाम सहित तीनो  आरोपी 28 दिन जेल में भी रह चुके हैं।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी रवि प्रकाश शुक्ला की अदालत में हुई। गवाहों के बयान व पुलिस की चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के साथ अभद्रता, जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पालिकाध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम, पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस सरिता नेगी और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक बिष्ट को दोषी करार दिया है।

Advertisement
Advertisement

Read more

Local News

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.